राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम - कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास नीति  (01.04.2016 से प्रभावी)

  1. प्रस्तावना

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी)की स्थापना  8 फरवरी 1989 को कंपनी अधिनियम, 1956 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा -8 के तहत) के तहत 'लाभ के लिए नहीं' कंपनी के रूप में की गयी थी। एनएसएफडीसी का दृष्टिकोण "गरीबी रेखा से दुगुने से नीचे रहने वालेअनुसूचित जाति के पात्र व्‍यक्तियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के माध्यम से व्‍यवस्थित प्रकार से गरीबी को कम करने के लिए चैनलाइजिंग एजेंसियों और अन्‍य विकास भागीदारों के साथ प्रभावीउत्‍तरदायी और सहयोगात्‍मक तरीके से प्रमुख उत्‍प्रेरक के रूप में कार्य करना”। एनएसएफडीसी  गरीबी हटाने और समृद्धि बढ़ाने के उद्देश्‍य से राज्‍य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) और अन्‍य चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्‍यम से लक्ष्‍य समूह को आय-अर्जक गतिविधियों के लिए रियायती ऋण उपलब्‍ध कराता रहा है।इस प्रकार, निगम की प्रमुख गतिविधि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII के अंतर्गत आती है।

निगम, अपने ‘व्‍यय से अधिक आय’ से लक्ष्‍य समूह के कल्‍याण के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण, जागरूकता अभियान और विपणन सहायता जैसी गतिविधियां आयो‍जित करता रहा है। एनएसएफडीसी, लाभार्जन करने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से उनके प्रचालन क्षेत्र में लक्ष्‍य समूह के कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए, सीएसआर निधियाঁ प्राप्‍त करने के लिए ठोस प्रयास करता रहा है ।

  1. निगमित सामाजिक दायित्‍व और सततविकास उद्देश्‍य

निगम के अधिदेश के अनुरेखण में, एनएसएफडीसी अपने सीएसआर और एसडी पहलों के माध्‍यम से गरीबी रेखा के दुगुने से कम पर जीवन-यापन करने वाले अनुसूचित जाति के व्‍यक्तियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के माध्‍यम से सुव्‍यवस्थि‍त प्रकार से गरीबी कम करने के लिए परियोजनाओं को आरंभ करने का दायित्‍व जारी रखेगा। इस नीति का नाम होगा ‘’एनएसएफडीसी- निगमित सामाजिक दायित्‍व और सतत विकास नीति’’ और यह 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगी ।

इस योजना का उद्देश्‍य यह सुनिश्चित करना है कि निगम स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों और समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने की दिशा में योगदान करके एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार कॉर्पोरेट इकाई बन जाए।

           सामाजिक रूप से जिम्मेदार कॉर्पोरेट इकाई होने के नाते, एनएसएफडीसी निम्नलिखित के लिए पहल करेगा:

  1. सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों और बड़े पैमाने पर समाज के लिए विकास कार्यक्रमों और अन्य नवीन पहलों के माध्यम से क्षेत्रीय और लैंगिक असमानता को महत्व देते हुए समाज में समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना।
  2. हरित व्‍यवसाय योजना पहल को बढ़ावा देकर लक्ष्‍य समूह की गरीबी उन्‍मूलन में सहायता करते हुए पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु परिवर्तन को उच्‍च प्राथमिकता देना; और
  3. प्रकटन और प्रतिवेदन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता के माध्यम से संस्‍थागत ईमानदारी और नैतिक व्‍यावसायिक प्रथाओं को बढ़ावा देना।

       3. कार्यनीति केंद्र

लक्ष्‍य समूह के मध्‍य गरीबी में कमी और अंततोगत्‍वा इसका उन्‍मूलन एनएसएफडीसी को एक मौलिक आकांक्षा है। एनएसएफडीसी, उन सीएसआर और एसडी परियोजनाओं को सहायता देगा जो डीपीएल से कम पर जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के लोगोंकी  सततआर्थिक उन्‍नति  को बढ़ावा देते हैं। एनएसएफडीसी आय लिंग और क्षेत्रीय असमानता के साथ पर्यावरीय स्थिरता से निपटने पर केंद्रित करने वाली आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। एनएसएफडीसी इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए नवोन्मेषी दृष्टिकोण और साझेदारी का उपयोग करेगा। इसके अलावा, सेवाओं को प्रदान करने में आंतरिक क्षमता और दक्षता तथा एनएसएफडीसी और इसके सीएसआर भागीदारों की विकास प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय किए जाएंगे।अधिक से अधिक सामाजिक प्रभाव के लिए एनएसएफडीसी संयुक्‍त उद्यमों की शुरूआत के लिए संसाधन जुटाने हेतु हाथ मिलाएगा।एनएसएफडीसी सीएसआर और एसडी गतिविधियों के लिए आवंटित बजट से अनुसूचित जातियों की उच्च सघनता वाले क्षेत्रों में लंबी अवधि की उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं को शुरू करने का प्रयास करेगा। एनएसएफडीसी, सीएसआर एवं एसडी गतिविधियों के लिए लाभार्जन करने वाले सीपीएसईएस से सीएसआर निधियॉं प्राप्‍त करने का प्रयास करता रहेगा।

  1. निदेशकों कीसीएसआर और एसडी समिति

सीएसआर और एसडी परियोजनाओं में एक बहु-स्तरीय शासन तंत्र होगा। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति- (ए) एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता नीति तैयार करेगी और बोर्ड को सिफारिश करेगी जो एनएसएफडीसी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को इंगित करेगी (बी) गतिविधियों पर किए जाने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करेगी; और (सी) समय-समय पर एनएसएफडीसी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति और स्थिरता की निगरानी करें। सीएसआर और एसडी समिति सीएसआर और एसडी परियोजनाओं या एनएसएफडीसी द्वारा किए गए कार्यक्रमों या गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र स्थापित करेगी।

  1. योजना

योजनाओं की पहचान की जाएगी और एनएसएफडीसी के भागीदार संगठनों के सहयोग से तैयार की जाएगी जिसमें राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियां, चैनेलाइजिंग एजेंसियां, प्रशिक्षण भागीदार और अन्य विकास भागीदार शामिल हैं।

वार्षिक योजना में प्रस्तावित सीएसआर और एसडी गतिविधियां भी संबंधित मंत्रालयों द्वारा जारी प्रासंगिक अधिसूचना/परिपत्रों के अनुसार तैयार की जाएंगी। कोई भी परियोजना/कार्यक्रम जो कर्मचारियों या उनके परिवारों को लाभान्वित करता है, को सीएसआर और एसडी गतिविधियों के रूप में नहीं माना जाएगा।

सीएसआर और एसडी गतिविधियों के लिए सभी प्रस्तावों की पहले सीएमडी, एनएसएफडीसी द्वारा गठित सीएसआर और एसडी के लिए आंतरिक समिति द्वारा जांच की जाएगी और अगर प्रस्‍ताव योग्‍य पाया जाता है तो उसे निदेशक सीएसआर समिति के पास विचार के लिए रखा जाएगा। तत्‍पश्‍चात वह एनएसएफडीसी के विधिवत अनुमोदन प्रक्रिया से गुजरेगा।

एनएसएफडीसी के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत की जाने वाली गतिविधियाँ कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में शामिल गतिविधियों से संबंधित होंगी।

  1. बजट आवंटन

निदेशक मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि एनएसएफडीसी पिछले तीन वित्‍तीय वर्षों के दौरान औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत प्रत्‍येक वित्‍तीय वर्ष में सीएसआर और एसडी गतिविधियों के लिए खर्च करता है। सीएसआर बजट का निर्धारण करने के लिए,कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के प्रावधानों के अनुसार ‘औसत निवल लाभ’ की गणना की जाएगी। यदि एनएसएफडीसी चिन्ह्ति राशि को खर्च नहीं कर पाता है तो बोर्ड अपनी रिपोर्ट में उक्‍त राशि खर्च न कर पाने के कारण का उल्‍लेख करेगा। सीएसआर बजट कालातीत नहीं होगा और अप्रयुक्‍त निधियॉं सीएसआर आरक्षित निधि में स्‍थानांतरित कर दी जाएगी जिसका उपयोगआने वाले वर्षों में किया जाएगा।

अव्ययित शेष राशि के मामले में, यह व्यपगत नहीं होगा और इसका उपयुक्त रूप से खुलासा किया जाएगा और बाद के वर्षों में सीएसआर गतिविधियों पर खर्च किया जाएगा।

  1. कार्यान्वयन

निगमित सामाजिक  दायित्‍व और सतत विकास नीति गतिविधियॉं सीएसआर की आंतरिक समिति द्वारा कारपोरेट कार्यालय में कार्यान्वित की जाएगी। यह समिति, बोर्ड द्वारा गठित सीएसआर समिति के लिए उत्‍तरदायी होगी, जो निगमित सामाजिक दायित्‍व और सतत विकास नीति गतिविधियों के कार्य देखेंगी।

  1. मूल्यांकन

बोर्ड को हर छह महीने में सीएसआर और सस्टेनेबिलिटी परियोजनाओं की स्थिति से अवगत कराया जाएगा।

  1. रिपोर्टिंग
  1. एनएसएफडीसी द्वारा अपनी वार्षिक रिर्पोट में सीएसआर और एसडी के पहलों की समग्र उपलब्धियों को दर्शाया जाएगा।
  2. एनएसएफडीसी, सीएसआर और एसडी की गतिविधियों को अपनी वेबसाइट परप्रस्‍तुत करेगा।
  3. कंपनी द्वारा अपनी वार्षिक आम बैठक में दिए गए विवरणों के साथ संबद्ध होगा अर्थात सीएसआर और एसडी तथा वर्ष के दौरान की गई पहलों पर सूत्रितऔर कार्यान्वित नीतियों के विवरणों के बारे में निदेशक मंडल द्वारा रिपोर्ट।
  1. सामान्य
  1. नीति के प्रावधानों और मामलों, जो इसमें शामिल नहीं हैं, के संबंध में भी कोई भी संदेह होने पर अप्रनि, एनएसएफडीसी की व्‍याख्‍या और निर्णय अंतिम होगा।
  2. सीएसआर और एसडी नीति के कोई भी और सभी प्रावधान समय-समय पर डीपीई द्वारा जारी सीएसआर और एसडी पर दिशा-निर्देशों के अनुसार संशोधन/आशोधन के अधीन होगा। 

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संशोधित: Annu Bhogal (annubhogal@gmail.com)
दिनांक: 30 December, 2022