लाभार्थी (लाभार्थियों) को अनुसूचित जाति समुदाय का होना/के होने चाहिए।
2) व्यक्ति, भागीदार कंपनियाঁঁ और सहकारी संस्थाएঁ आय अर्जक गतिविधियों के लिए पात्र हैं। हालांकि, भागीदार कंपनियों और सहकारी संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर निम्नलिखित के अधीन विचार किया जाएगा:
(क) भागीदार कंपनी/सहकारी संस्था के सभी सदस्य अनुसूचित जाति समुदाय के हों।
(ख) प्रत्येक सदस्य/आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय रु.3.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
टिप्पणी: आवेदकों को संबद्ध राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी (एससीए)/चैनलाइजिंग एजेंसी (सीए) के माध्यम से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करना चाहिए। आवेदक/लाभार्थी द्वारा एनएसएफडीसी से सीधे संपर्क/पत्राचार किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3) भागीदार/सहकारी संस्थाओं के लाभार्थी (लाभार्थियों)/सदस्य (सदस्यों) की वार्षिक पारिवारिक आय रु.3.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
टिप्पणी: पात्रता मानदंड के सत्यापन की पूर्णत: जिम्मेदारी एससीए/सीए की होगी। तथापि, एनएसएफडीसी को आवेदकों की पात्रता के पुन: सत्यापन, यदि वांछित है, का अधिकार है।