हरित व्यवसाय योजना (जीबीएस)
आय सृजन के साथ-साथ जलवायु परिवत्रन को नियंत्रित करने वाली गतिविधियों के लिए ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना। जैसे – बैटरी इलैक्ट्रिक वाहन ई-रिक्शा, संपीड़ित वायु वाहन, सौर ऊर्जा गैजेट, पॉली हाउस। आय सृजन गतिविधियां जो ग्रीन हाउस प्रभाव को कम कर सकती हैं या अनुकूलन पहल के तहत वर्गीकृत की जा सकती हैं, उन्हें योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा।
अधिकतम ऋण सीमा: एनएसएफडीसी रु.30.00 लाख तक की लागत वाली परियोजनाओं के 90% तक ऋण प्रदान करता है।
ब्याज दर: यूनिट लागत रु.7.50 लाख तक 4%
यूनिट लागत रु.7.50 लाख से अधिक और रु.15.00 लाख तक 6%
यूनिट लागत रु.15.00 लाख से अधिक और रु.30.00 लाख तक 7%
चुकौती अवधि: योजना के अंतर्गत ऋण त्रैमासिक किश्तों में विलंबन अवधि सहित अधिकतम 10 वर्षों की अवधि के भीतर चुकाया जाएगा।