स्वच्छता उद्यमी योजना (एसयूवाई)
इस योजना का मुख्य उद्देश्य मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और स्रोत से कचरा संग्रह की सुविधा प्रदान करना है। साथ ही स्वच्छता और संबंधित उद्यमशील गतिविधियों में संलग्न अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों के लिए स्थायी पारिश्रमिक के साथ स्व-रोजगार और वैतनिक रोजगार के अवसर पैदा करना है।
अधिकतम ऋण सीमा: परियोजना की इकाई लागत रु.15.00 लाख तक हो सकती है।
ब्याज दर: एनएसएफडीसी एससीए/सीए से 2% की दर से ब्याज वसूल करेगा और एससीए/सीए लाभार्थियों से 4% की दर से ब्याज वसूल करेगा। महिला लाभार्थियों के मामले में, प्रति वर्ष 1% की ब्याज छूट प्रदान की जाती है।
चुकौती अवधि: ऋण को त्रैमासिक किश्तों में प्रत्येक संवितरण की तारीख से विलंबन अवधि सहित अधिकतम 10 वर्षों की अवधि के भीतर चुकाया जाना है।